Wednesday, 17 June 2020

खनिज विभाग के 12 पट्टेदारों पर 2.12 करोड़ रू. का अर्थदण्ड लगाया

खनिज विभाग के 12 पट्टेदारों पर 2.12 करोड़ रू. का अर्थदण्ड लगाया

खण्डवा 17 जून, 2020 - गौण खनिजों गिट्टी पत्थर मुरूम स्टोन क्रेशर की स्वीकृत खदानों में पट्टेदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने से कुल 12 पट्टेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा जांच कराई गई। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने 12 पट्टेदारों पर 2.12 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश दिए है। 
जिला खनिज अधिकारी श्री सचिन वर्मा ने बताया कि जिन 12 पट्टेदारों पर अर्थदण्ड लगाया गया है, उनमें मेसर्स नर्मदा रिसोर्स के पार्टनर श्री हरितपाल सिंह होरा पर ग्राम बामझर स्थित खदान स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 32 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी तरह श्री रितेश टूटेजा की शिवरिया स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 8 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। उत्तमपाल सिंह की भगवानपुरा स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 16 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। श्री राकेश बसंल की डोटखेड़ा स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 12 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। श्री अनुराग बंसल की रामपुरी स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 16 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। श्री ऋषीकेश शर्मा की लखनपुररैयत स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 4 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। श्री सुरेश जाट की गम्भीर सर स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 32 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। श्री जयनारायण यादव की जुनापानी स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 36 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। श्री यशवन्त यादव की पटाजन स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 8 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। श्री अशोक कुमार वर्मा की जुनापानी स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 8 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। श्री आनंद कुमार गुप्ता की लंगोटी में स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 8 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसके अलावा श्री भागचंद नेमनानी की पंधाना में स्थित पत्थर मुरूम खदान के लिए 32 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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