Friday, 5 June 2020

कन्टेन्मेंट क्षेत्र में ड्यूटी से अनुपस्थित 11 कर्मचारियों को नोटिस जारी

कन्टेन्मेंट क्षेत्र में ड्यूटी से अनुपस्थित 11 कर्मचारियों को नोटिस जारी

धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम व सिविल सेवा आचरण नियम के तहत हो सकती हैं कार्यवाही

खण्डवा 5 जून, 2020 - अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने ऐसे 11 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है, जो निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए है। उन्होंने इन सभी कर्मचारियों से अगले चौबीस घंटे में जवाब चाहे हैं। नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 144 के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत परिवाद प्रस्तुत करने तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही अनुपस्थिति के लिए ‘‘कार्य नही तो वेतन नहीं‘‘ के आधार पर वेतन काटने की कार्यवाही भी की जा सकती है। जिन कर्मचारियों को ये नोटिस जारी किए गए है, उनमें सूरजकुण्ड स्कूल के शिक्षक श्रीमती चन्द्रकांति भोरगा, पटवारी श्री विजय मोदी, वनरक्षक श्री सुभाष बघेल, जनशिक्षा केन्द्र जावर के शिक्षक श्री प्रकाश ठाकुर, वनरक्षक श्री गणेश राठौर, वनरक्षक श्री मुकेश भावसार, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक शिक्षक श्री राकेश पाल, वनरक्षक श्री सुदामा शर्मा, वनरक्षक सुश्री स्वाति दुबे, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 श्रीमती निशा रॉय, जनपद पंचायत कार्यालय खण्डवा के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री अकरम खान शामिल है। 

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