शहर में अब सब्जियों की मण्डी का संचालन प्रतिबंधित
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 18 मई, 2020 - जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक लोकहित, जीवन की सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने खण्डवा शहर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि होने के कारण धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश में नगर पालिक निगम खण्डवा की सीमा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की मण्डी का संचालन नहीं किया जायेगा। किसी भी सब्जी मण्डी में सार्वजनिक नीलामी में रूप सब्जियों की नीलामी नहीं की जायेगी। नगर पालिक निगम खण्डवा की सीमा क्षेत्र की सभी सब्जी मण्डियों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश सोमवार से आगामी 16 जुलाई तक आदेश लागू रहेगा।
No comments:
Post a Comment