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Monday, 11 May 2020

कन्टेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष शहरी क्षेत्र में चश्में की दुकानें खुली रहेंगी

कन्टेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष शहरी क्षेत्र में चश्में की दुकानें खुली रहेंगी

खण्डवा 11 मई, 2020 - अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने जिले के अंदर शहरी क्षेत्र में कन्टेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष शहरी क्षेत्र की सभी ऑप्टीकल्स शॉप को प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी चश्में की दुकाने प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिन्हें खोलने की अनुमति दी गई है, उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनना की अनिवार्यता, सेनिटाइजेशन, साफ सफाई आदि की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान संचालक की होगी। 

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