Sunday, 10 May 2020

ग्रामीण क्षेत्र में मदिरा व भांग की दुकानें होगी संचालित

ग्रामीण क्षेत्र में मदिरा व भांग की दुकानें होगी संचालित 

खण्डवा 10 मई, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने आदेश जारी कर खण्डवा नगर निगम सीमा में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा एवं भांग दुकानें प्रतिबंधित रहेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा ओंकारेश्वर में भांग दुकानें संचालित होगी। जारी आदेश अनुसार मदिरा दुकानों का संचालन प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक किया जायेगा। शारीरिक दूरी बनाये रखने के लिए दुकान के आगे 6 फीट की दूरी पर गोले बनाये जाये। मदिरा दुकानों पर एक समय में पॉंच से अधिक व्यक्ति जमा नही हो सकेंगे। मदिरा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा। मदिरा दुकानों पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मास्क एवं ग्लब्ज पहनना अनिवार्य होगा। ऑन लायसेंस एवं मदिरा दुकानों के अहातो से मदिरापान कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश में मदिरा व भांग दुकानों के संचालन के लिए लायसेंसियों एवं उनके कर्मचारियों तथा परिवहन में लगने वाले वाहनों के लिये लॉकडाउन या कर्फ्यू से छूट प्रदान करने बाबत पास जारी करने के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है। 

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