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Sunday, 3 May 2020

कोरोना महामारी के कारण 17 मई तक न्यायालय में रहेगा अवकाश

कोरोना महामारी के कारण 17 मई तक न्यायालय में रहेगा अवकाश
वीडियो एप के माध्यम से न्यायाधीशगण कर रहे हैं प्रकरणों की सुनवाई

खण्डवा 3 मई, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 17 मई तक न्यायालयों में अवकाश रखने के आदेश जारी किए गए है। ऐसे में अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा श्री एल डी बोरासी ने विगत समय में आनलाइन वीडियो एप के जरिए खंडवा जिले के अधिवक्ताओ को एक वीडियो के माध्यम से ट्रेंड कर आम जनता को अर्जेंट मामलों में, जमानत, स्थगन आदि के लिए सुनवाई शुरू की है जिसके माध्यम से अधिवक्ता अपने पक्षकारों के प्रकरण संबंधी आवेदन पत्र आदि की पीडीएफ फाइल बनाकर न्यायालय को ईमेल से आवेदन पत्र भेज देते है और उनका प्रकरण वीडियो एप के माध्यम से न्यायाधीश अधिवक्ता से जुड़कर उनकी बहस आमने सामने वीडियो काल पर सुनकर आदेश जारी किया जाता है।
  आदेश को आन लाइन न्यायालय के जजमेंट ऑर्डर एप पर देख कर उसका परिपालन हो जाता है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा पक्षकार को उसके घर बैठे न्याय दान मिल रहा है। इस काम को सफल बनाने के लिए खंडवा जिला न्यायालय के रजिस्ट्रांर श्री कपिल वर्मा ने अधिवक्ताओ से बार से व्यक्तिगत रूप से जुड़कर न्याय दान करने मे सराहनीय योगदान अर्पित किया। न्यायाधीश श्री यतिन अग्रवाल ने वीडियो बनाकर अधिवक्ताओ को ट्रेंड करने के लिए महत्व पूर्ण योगदान दिया है। जिससे जिले के कई पक्षकार लाभांवित हो रहे है और आगे भी लाक डाउन के बाद सोशल डिस्टेंसिग को पालन करने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।

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