सड़क दुर्घटना में मृत श्रमिकों के परिवारों को 1-1 लाख रूपए की सहायता राशि
किसी भी राज्य के श्रमिक हों, आर्थिक मदद करेगी मध्यप्रदेश सरकार
खण्डवा 18 मई, 2020 - राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए प्रवासी श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य राज्य से उनके मूल राज्यों की ओर प्रस्थान कर रहे प्रवासी श्रमिकों की यदि मध्यप्रदेश राज्य में किसी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में राज्य शासन मृतक प्रवासी श्रमिक के परिवार को एक लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल होने पर प्रवासी श्रमिक को 25 हजार रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत करेगा।
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