वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु ‘‘सोशल डिस्टेंस‘‘ नार्म्स का करना होगा पालन
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 23 मार्च, 2020 - कोरोना वायरस कोविड-19 के संभावित प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये तथा वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 26 मार्च तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेशों के अनुसार वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस के प्रावधानों का सभी नागरिकों को पालन करना होगा। इस आदेश के तहत 5 या 5 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नही हो सकेंगे। साथ ही जिले के नागरिक यथा संभव खुले में आवागमन नही कर सकेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए जाने पर संबंधित व्यक्ति/परिवार को उसका पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वालों पर धारा 269, 270 व 271 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा।
जारी आदेश अनुसार पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता संबंधी दिए गए निर्देशों का सभी नागरिकों को पालन करना होगा। सोशल मीडिया पर अनावश्यक , असत्य, अपुष्ट व भ्रामक जानकारी का फैलाना इस आदेश के तहत दण्डनीय होगा। जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, उनके नाम व उनके फोटो मीडिया में प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने के लिए अधिकृत होंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समूचित कार्यवाही करेंगे। जारी आदेश अनुसार दूध, डेयरी, फल व सब्जी की दुकाने, उचित मूल्य की दुकाने, किराने की दुकाने, गैस सिलेंडर, रिटेल आउटलेट, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
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