वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु ओंकारेश्वर के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अन्य राज्यों से बसों का आवागमन तथा नर्मदा के घाटों पर स्नान प्रतिबंधित
खण्डवा 23 मार्च, 2020 - कोरोना वायरस कोविड-19 के संभावित प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने आदेश जारी कर ओंकारेश्वर में भूतड़ी अमावस्या से गुड़ी पड़वा की अवधि 25 मार्च तक के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन एवं नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान पर प्रतिबंध लगाया है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि जारी आदेश अनुसार लोक सुरक्षा की दृष्टि से मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम 215 के तहत 23 से 31 मार्च तक खण्डवा जिले की सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाली बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
No comments:
Post a Comment