बाल सम्प्रेक्षण गृहों में नियमित देखभाल के लिए निर्देश जारी
खण्डवा 22 मार्च, 2020 - समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित बाल देखरेख संस्थाएं जैसे बाल सम्प्रेषण गृह, शिशु गृह, बाल गृह ,विशेष गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, पश्चातवर्ती गृह में बच्चो की नियमित देखभाल की आवश्यकतायें होती है एवं इनकी देखरेख अत्यावश्यक सेवा मानी जाती है। बच्चो के लिए भोजन निर्माण , सुरक्षा, देखरेख, इत्यादि का कार्य अत्यावश्यक सेवा है। अतः आयुक्त महिला बाल विकास द्वारा निर्देश जारी किए गए है कि इन संस्थाओं के अधीक्षक एवं संस्था के स्टाफ पूर्ण सावधानी के साथ कार्य स्थल पर रहेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अंशु बाला मसीह ने बताया कि शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार बाल सम्प्रेषण गृह, शिशु गृह, बाल गृह ,विशेष गृह के अधीक्षक अपने स्तर पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय व्यवस्था अनुसार न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों की उपस्थित सुनिश्चित करेंगे। जारी निर्देशों में कहा गया है कि अधीक्षक सुनिश्चित करे कि किन कर्मचारियों को अल्टरनेट अवकाश देना है और किस स्टाफ को नियमित आना है ताकि देखरेख प्रभावित न हो। कार्यरत स्टाफ मास्क लगा कर ही कार्यस्थल पर आये और मास्क लगाए रहे और समय समय पर हाथों को सेनिटाइज करते रहे। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय संस्थाओं के लिए ये निर्देश लागू होंगे। ये निर्देश स्वाधार गृहों, महिला वसति गृहों, वन स्टॉप सेंटर पर भी लागू होंगे। श्रीमती मसीह ने बताया कि बाल भवन आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
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