मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन पोर्टल पर होंगे दर्ज
खण्डवा 7 मार्च, 2020 - सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना में से मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2014 से समग्र विवाह पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2020 में योजना अन्तर्गत विवाह और निकाह की निर्धारित तिथि को भी विवाह पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। सभी जनपद और नगरीय निकायों को शासन के निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार तिथियों में कार्यक्रम आयोजित करने और आयोजित कार्यक्रमों की विवाह पोर्टल पर प्रविष्टि करने के निर्देश दिये गये हैं। आवेदकों द्वारा विवाह की तिथि के 3 दिन पूर्व तक आवेदन संबंधित जनपद या निकाय को दिया जायेगा। इन सभी आवेदनों को विवाह पोर्टल पर अनिवार्य रुप से पंजीयन किया जायेगा। पंजीयन के दौरान आवेदिका की समग्र आईडी, आधार नंबर, मोबाईल नंबर, बचत खाता नम्बर, आईएफएससी कोड, फोटो और प्रमाण पत्र तथा वर का समग्र आईडी, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, फोटो एवं आयु प्रमाण पत्र को पोर्टल पर दर्ज और अपलोड किया जायेगा। सभी आवेदनों के लिये आधार नम्बर अनिवार्य किया गया है।
विवाह, निकाह कार्यक्रम में शामिल हुये आवेदकों का 7 दिवस के भीतर सत्यापन कर दस्तावेज के आधार पर पात्र-अपात्र किया जायेगा। इसके बाद पात्र आवेदकों के विवाह, निकाह प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति आदेश फोटो के साथ विवाह पोर्टल पर जनरेट किया जायेगा। विवाह, निकाह कार्यक्रम के आयोजन पर होने वाले प्रति पात्र हितग्राही के मान से 3 हजार रुपये संबंधित जनपद या नगरीय निकाय को तथा 7 दिवस के भीतर पात्र हितग्राही को 48 हजार रुपये कोषालय के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा। भुगतान वाउचर एवं तिथि सहित विवाह पोर्टल पर अनिवार्यतः प्रविष्ट की जायेगी।
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