शस्त्र लायसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन लोकसेवा केन्द्र में जमा करायें
खण्डवा 7 दिसम्बर, 2019 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने बताया कि 1 दिसम्बर 2019 से 31 जनवरी 2020 तक जिले के सभी लोकसेवा केन्द्रों में शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जायेंगे। लोकसेवा केन्द्रों के संचालकों को निर्देष दिए गए है कि वे 15 दिवस में इन आवेदनों का निराकरण सुनिष्चित करें। आवेदन के साथ रंगीन फोटो, आवष्यक शपथ पत्र तथा शुल्क से संबंधित चालान की मूल प्रति, शस्त्र लायसेंस की मूल प्रति, बिजली का बिल बकाया न होने संबंधी विद्युत वितरण कम्पनी का अदेय प्रमाण पत्र तथा खण्डवा जिले के निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र के रूप में टेलीफोन बिल, आधार कार्ड की छायाप्रति, राषन कार्ड या बिजली का बिल संलग्न करना होगा।
आवेदकों को शस्त्रों को सत्यापन भी कराना होगा। लायसेंस नवीनीकरण के लिए यह भी देखा जायेगा कि लायसेंसी द्वारा नेषनल डाटा ऑफ आर्म लायसेंस के तहत पंजीयन कराकर यूनिक आइडेंटीफिकेषन नम्बर प्राप्त किया गया है अथवा नही। जिन शस्त्रों लायसेंसों की अवधि 31 दिसम्बर 2018 या उससे पूर्व समाप्त हो चुकी है उनमें विलंब शुल्क के साथ पुलिस अधीक्षक खण्डवा से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आवेदक को सभी वांछित दस्तावेजों की प्रति स्केन कर अपलोड करनी होगी तथा मूल दस्तावेज आवेदन पत्र की प्राप्ति के साथ संबंधित तहसीलदार के डाक रनर के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी कार्यालय खण्डवा की शस्त्र लायसेंस शाखा में जमा कराने होंगे। इस संबंध में तहसीलदारों को भी आवष्यक निर्देष जारी कर दिए गए है।
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