431 सहकारी संस्थाओं को आमसभा आयोजित नही करने पर नोटिस जारी
खण्डवा 7 दिसम्बर, 2019 - जिले में पंजीकृत कुल 581 सहकारी संस्थायें कार्यषील है। इन सभी सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेष सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर अर्थात 30 सितम्बर तक प्रतिवर्ष वार्षिक आमसभा आयोजित की जाना अनिवार्य है। इन 581 सहकारी संस्थाओं में से मात्र 150 सहकारी संस्थाओं द्वारा ही 30 सितम्बर 2019 तक वार्षिक आमसभा आयोजित की गई है। शेष 431 संस्थाओं द्वारा आमसभा आयोजित नही की जाने के कारण उप पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (1) के अंतर्गत 5 हजार रू. की शास्ति अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अपना अभ्यावेदन 20 दिसम्बर तक प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया है। निर्धारित अवधि के उपरांत उत्तर प्रस्तुत नही करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित की जायेगी।
No comments:
Post a Comment