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Monday, 11 November 2019

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनांतर्गत आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनांतर्गत आवेदन आमंत्रित

खण्डवा 11 नवम्बर, 2019 - मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। सहायक कृषि यंत्री ने बताया कि कृषक उद्यमी योजना के तहत किसानों के पुत्र पुत्रियों को स्वयं का कृषि आधारित स्थापित करने के लिए मदद दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज, अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जायेगा। सहायक कृषि यंत्री ने बताया कि कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने, कृषि उपकरण यंत्र क्रय करने तथा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना आदि स्थापित करने पर योजना का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदक 50 हजार से 2 करोड़ रूपये तक का प्रोजेक्ट बना सकेंगे, जिसमें आवेदक को पूंजीगत लागत का मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत व अधिकतम 12 लाख तथा बी.पी.एल. के लिए पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत व अधिकतम 18 लाख रूपये की सहायता दी जायेगी। 
  सहायक कृषि यंत्री ने बताया कि इसके लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी न्यूनतम योग्यता 10 वी कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आवेदन के दिनांक को उसकी आयु 18-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, किसान पुत्र या पुत्री हो अर्थात जिनके माता, पिता या स्वयं के पास कृषक भूमि हो, महिला स्वसहायता समूह तथा महिला स्वसहायता फेडेरेशन के द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदक एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक सहपत्रो सहित ऑनलाइन आवेदन msme.mponlie.gov.in/portal /services/msme2019/landing.html के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में कार्यालयीन समय में कार्य दिवसों में प्राप्त कर सकते है। 

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