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Monday, 11 November 2019

‘‘जनमित्र शिविर‘‘ में नागरिकों को उपलब्ध कराई जायेंगी ये सेवाएं

‘‘जनमित्र शिविर‘‘ में नागरिकों को उपलब्ध कराई जायेंगी ये सेवाएं

 खण्डवा 11 नवम्बर, 2019 - संभागायुक्त इंदौरा संभाग श्री आकाश त्रिपाठी ने नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में जनमित्र शिविरों आयोजित करने के निर्देश दिए है। ‘‘आपकी सरकार आपके द्वार‘‘ कार्यक्रम की मूल भावना के क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर पहुंचकर आमजन को लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिन्हित शासकीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जनमित्र शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की 52 सेवाएं और शहरी क्षेत्र की 51 सेवाएं अधिसूचित जिनका कि समय सीमा में अधिकारियों को निराकरण करना होता है।  उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि वे अपने क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी इलाकों में जनमित्र शिविर आयोजित कराये और स्वयं उनकी मॉनिटरिंग भी करें। 
      उल्लेखनीय है कि जनमित्र शिविरों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उर्जा विभाग की जो अधिसूचित सेवाएं उपलब्ध कराई जायेगी उनमें निम्नदाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन , जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहा 10 कि.वा. तक के लिए अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने हेतु मांग पत्र जारी करना तथा इसके लिए राशी जमा होने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना, उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात भारवृद्धि के प्रकरणों में मांग पत्र जारी करना, मांग पत्र अनुसार राशी जमा करने के बाद निम्नदाब के प्रकरणों में भारवृद्धि करना, निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना शामिल है।
इसी तरह राजस्व विभाग के तहत राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना, चालू खसरा या खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय करना, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय करना, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय करना, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की डुप्लीकेट कॉपी प्रदाय करना, नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, बंटवारा के आदेश के बाद नक्शों से बटांकन या तरमीम व तरमीम पश्चात अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय, भूमि का सीमांकन करना, अविवादित नामांतरण करना, अविवादित बंटवारा करना जैसी सेवाएं जनमित्र शिविरों में नागरिकों को उपलब्ध कराई जायेगी।
इसके अलावा नगरीय विकास विभाग द्वारा नागरिकों को नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रदाय करने, मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना, नगरीय क्षेत्रों के हैण्डपंप व ट्यूबवेल का सुधार, पानी पीने योग्य है या नहीं इससे संबंधित जांच कर रिपोर्ट देना, भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं भी जनमित्र शिविर में उपलब्ध कराई जायेगी। इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करना, कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना तथा जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने की सेवाएं भी जनमित्र शिविरों में उपलब्ध कराई जायंेगी। खाद्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न, शक्कर एवं कैरोसिन प्राप्त नही होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना, पात्रता पर्ची में नाम सुधार, पात्रता पर्ची में नाम जोड़ना, पात्रता पर्ची से सदस्यों के नाम काटना एवं पात्रता पर्ची में पता परिवर्तन करना जैसी सेवाएं जनमित्र शिविरों में नागरिकों को उपलब्ध कराई जायेंगी। 
        सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन प्रदाय करना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह एवं गैर सामूहिक विवाह, छः वर्ष से अधिक आयु से बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, के तहत शामिल पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करना जैसी सेवाएं जनमित्र शिविरों में उपलब्ध कराई जायेंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन शिविरों में विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना, दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना तथा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण करना जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। जबकि महिला बाल विकास विभाग द्वारा जनमित्र शिविरों में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना, लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना तथा पंजीकृत हितग्राही को आंगनवाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नही होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसी तरह योजना विभाग द्वारा जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति देना, मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने संबंधी सेवाएं जनमित्र शिविरांें में उपलब्ध कराई जायेगी।

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