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Saturday, 9 November 2019

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी

खण्डवा 09 नवम्बर, 2019 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने जिले में साम्प्रदायिक सद्भाव व लोक प्रषांति बनाए रखने के उद्देष्य से दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी कर दिए है। जारी आदेषानुसार कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के रैली व सभा आयोजित नही कर सकेगा और न ही धारदार हथियारों, लाठी, डंडा लेकर चल सकेगा और न ही उसका उपयोग कर सकेगा। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नही किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति धर्म या वर्ग विषेष के खिलाफ नारे नही लगा सकेगा। जारी आदेषानुसार बैण्ड बाजे के प्रयोग तथा जलती हुई मषाल के प्रदर्षन पर भी प्रतिबंध रहेगा और डीजल पेट्रोल के परिवहन नही किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति चाहे व लायसेंसधारी ही क्यों न हो शराब का विक्रय नही कर सकेगा। धार्मिक स्थलों का प्रयोग साम्प्रदायिक उद्देष्य से व सभा आयोजित करने के लिए नही किया जा सकेगा। पेट्रोल, डीजल पम्प संचालकों को निर्देष दिए है कि वे किसी भी ज्वलनषील पदार्थ का खुला विक्रय नही करेंगे , बल्कि वाहन में ही पेट्रोल डीजल डाल सकेंगे। इन प्रतिबंधात्मक आदेषों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।    

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