Saturday, 7 September 2019

बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के संबंध में कार्यशाला सम्पन्न

बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के संबंध में कार्यशाला सम्पन्न

खण्डवा 7 सितम्बर, 2019 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गुरुनानक स्कूल में आयोजित की गई। कार्यशाला में एडीजे श्री बीएल प्रजापति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई, न्यायधीश श्री कपिल वर्मा एवं स्कूल के प्राचार्य राकेश मालवीय, महिला एवं बाल विकास विभाग से श्री राजकुमार साहू भी मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर श्री गणेश कनाडे द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम में श्री चंद्रेश मंडलोई द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अलग-अलग प्रावधानों के बारे में बताते हुए बालक बालिकाओं तथा उपस्थित शिक्षकों को स्नेहिल स्पर्श तथा असुरक्षित स्पर्श के बारे में अवगत कराया गया। जिसके बाद न्यायाधीश श्री कपिल वर्मा द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत बनाए गए अलग-अलग प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया। तत्पश्चात सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से श्री बीएल प्रजापति द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदाय की जा रही अलग-अलग सुविधाओं के बारे में अवगत कराया एवं कानून के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत बनाई गई ‘‘कोमल‘‘ फिल्म का प्रदर्शन किया गया। 

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