लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण विषय पर कार्यशाला सम्पन्न
खण्डवा 8 अगस्त, 2019 - महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की जानकारी देने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गुरूवार को किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बी.एल. प्रजापति द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से कोई पीडि़त बालक, बालिका या महिलां को विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस अवसर पर कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सुषमा शर्मा द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के संबंध में स्नेहिल स्पर्श तथा असुरक्षित स्पर्श के बारे में अवगत कराया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सौम्या साहू द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदाय की जा रही सुविधाओं तथा कानून के बारे में जानकारी प्रदाय की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा कानून के बारे में उपस्थित छात्राओं तथा शिक्षकों को आवश्यक जानकारी देते हुए इस कानून के आवश्यक प्रावधानों के बारे में छात्राओं को अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य द्वारा उपस्थित समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया गया।
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