हार्वेस्टर के लिए किसान भाई ऑनलाइन आवेदन जमा करें
खण्डवा 8 अगस्त, 2019 - किसानों को कम्बाइन हार्वेस्टर क्रय करने पर अनुदान सुविधा दी जाती है। सहायक कृषि यंत्री ने बताया कि सुविधा के लिए किसान भाई एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर जाकर अपना आवेदन आगामी 19 अगस्त तक जमा करा सकते है। उन्होंने बताया कि जिले के लिए 4 कम्बाइन हार्वेस्टर का लक्ष्य निर्धारित है। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरियता सूची तैयार की जायेगी तथा लॉटरी पद्धति से 22 अगस्त को कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय में दोपहर 12 बजे हितग्राहियों का चयन किया जायेगा।
सहायक कृषि यंत्री ने बताया कि स्ट्रॉ मेनेजमेंट सिस्टम व सेल्फ प्रोपेल्ड 14 फीट कटर बार युक्त कम्बाइन हार्वेस्टर पर लघु सीमांत किसान अथवा महिला अथवा अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 8.56 लाख रू. तक का अनुदान दिया जायेगा। जबकि अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत तक या अधिकतम 6.85 लाख रू. का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा टेंक टाईप सेल्फ प्रोपेल्ड 6 से 8 फीट कटर बार युक्त कम्बाइन हार्वेस्टर पर लघु सीमांत किसान अथवा महिला अथवा अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 11 लाख रू. तक का अनुदान दिया जायेगा। जबकि अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत तक या अधिकतम 8.80 लाख रू. का अनुदान दिया जायेगा। जबकि टेंक टाईप सेल्फ प्रोपेल्ड 6 फीट के कटर बार युक्त कम्बाइन हार्वेस्टर पर लघु सीमांत किसान अथवा महिला अथवा अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 7 लाख रू. तक का अनुदान दिया जायेगा। जबकि अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत तक या अधिकतम 5.60 लाख रू. का अनुदान दिया जायेगा।
सहायक कृषि यंत्री ने बताया कि आवेदन के साथ सामान्य श्रेणी के आवेदक को धरोहर राशि के रूप में 1 लाख रू. तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदकों को 50 हजार रू. का बैंक ड्राफ्ट संचालक अभियांत्रिकी कृषि के नाम से संलग्न करना होगा। आवेदक के आवेदन के अंतिम निराकरण के बाद अनुदान स्वीकृत होने पर 15 दिवस की समय सीमा में धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिए संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाइट www.mpdage.org पर विजिट करें या सहायक कृषि यांत्रिकी कार्यालय में सम्पर्क करें।
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