ओंकारेश्वर परियोजना के डूब प्रभावित किसानों को ब्याज सहित राशि भुगतान होगी
खण्डवा 8 अगस्त, 2019 - माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय के अनुसार ओंकारेश्वर परियोजना के डूब प्रभावित विस्थापित खातेदारों द्वारा भूमि के बदले भूमि के संबंध में द्वितीय विकल्प चुनने पर राज्य शासन द्वारा पात्र विस्थापित खातेदारों को भूमि आवंटन के लिए जमा राशि पर जमा दिनांक से भुगतान दिनांक तक 15 प्रतिशत राशि ब्याज सहित भुगतान की स्वीकृति दी गई है। अपर संचालक एनएचडीसी श्री जयेन्द्र कुमार विजयवर्गीय ने बताया कि खातेदारों को भुगतान के लिए 31 अगस्त 2019 समय सीमा निर्धारित की गई है। राज्य शासन द्वारा अन्य श्रेणी के ओंकारेश्वर परियोजना के डूब प्रभावित विस्थापितों के लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश अनुसार आदेश जारी कर दिए गए है। ऐसे डूब प्रभावित किसान जिन्होंने अभी तक विकल्प प्रस्तुत नही किया है उन्हें विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर अब दिया जा रहा है। ऐसे भू स्वामी 20 अगस्त 2019 तक कार्यालयीन समय में एनएचडीसी कार्यालय की मॉनिटरिंग शाखा में कार्य दिवसों में विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।
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