Wednesday, 7 August 2019

वाहन से जुड़े व्यवसायों के संचालकों को लेना होगा व्यवसाय प्रमाण पत्र

वाहन से जुड़े व्यवसायों के संचालकों को लेना होगा व्यवसाय प्रमाण पत्र 

खण्डवा 7 अगस्त, 2019 - सभी नये और पुराने वाहनों के विक्रेता, मोटरयान के पार्ट्स के विक्रेता, मोटरयान सर्विस सेंटर, गैराज मालिक, मोटर मैकेनिकों को तथा मोटरयान व्यवसाय से जुड़े विभिन्न व्यवसायियों व व्यौहारियों को अपने कारोबार के लिए संबंधित क्षेत्र व जिले के अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से व्यवसाय प्रमाणपत्र लेना होगा। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि व्यवसाय प्रमाण पत्र लेना जिनके लिए अनिवार्य किया गया है, उनमें नये एवं पुराने वाहनों के विक्रेता व वाहनों के विनिष्टीकरण करने वाले व्यवसायी, चेचिस पर ट्रक, ट्राली, टैंकर एवं यात्री बस की बॉडी बनाने वाले व्यवसायी, मोटरयान के वर्कशॉप व गैरेज मालिक, माल वाहन, माल का संग्रहण , भण्डारण, प्रेषण व वितरण करने वाले व्यवसायी शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेका गाड़ी, कारोबार में संलग्न ट्रैवल अभिकर्ता, मोटर कैब व मोटर साइकिल किराये पर देने वाले व्यवसाइयों, जी.पी.एस. डिवाइस विक्रेता, स्पीड लिमिट डिवाइस विक्रेता, मोटर पार्टस् विक्रेता, कार का सामान बेचने वाले, वाहनों के शीशे चढ़ाने वाले, हूटर एव लाइट लगाने वाले व्यवसायी, टायर बेचने वाले व्यवसाइयों को भी व्यवसाय प्रमाण पत्र परिवहन कार्यालय से लेना अनिवार्य है। एआरटीओ श्री बिल्लौरे ने वाहन से जुड़े व्यवसायियों से अपील की कि वे अपने व्यवसाय संचालन के लिए नियमानुसार आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर, जिला परिवहन कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। बिना व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करे व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा उनका नगर पालिक निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र निरस्त कराने की अनुशंसा की जायेगी। 

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