मृतक के परिजनों को 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत
खण्डवा 3 अगस्त, 2019 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत सर्पदंश से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन प्रावधानों के तहत अनुविभागीय अधिकारी पंधाना ने पंधाना विकासखण्ड के ग्राम नानखेड़ा निवासी सूरलाल पिता छोटू बारेला की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों को 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
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