भूमिबंधक प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से होगा
खण्डवा 11 जुलाई, 2019 - भूमिबंधक दर्ज करने एवं विमुक्त करने के संबंध में आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा कृषि भूमि पर बंधक दर्ज किए जाने हेतु भू-लेख पोर्टल पर भूमि बंधक मोडयूल उपलब्ध कराया गया है। इस मोडयूल से बैंक शाखाओं को कृषि भूमि के बंधक दर्ज करने हेतु आवेदन राजस्व न्यायालयों में भेजने की सुविधा ऑन लाइन उपलब्ध कराई गई है। बैक शाखा द्वारा बंधक दर्ज किए जाने हेतु आवेदन किए जाने पर यह आवेदन संबंधित पटवारी के पास ऑनलाइन पहुंचेगा। पटवारी द्वारा अग्रेषित किए जाने पर आवेदन संबंधित तहसीलदार के पास ऑनलाइन पहुंचेगा, जिसे 2 दिवस की समय सीमा में आवेदन का निराकरण करना होगा।
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा-3 के तहत राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा पदाभिहीत अधिकारी का पदनाम सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई है। भूमिबंधक दर्ज करना तथा भूमि बंधक विमुक्त दर्ज करना दोनों सेवाओं के लिए पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार होंगे। दोनों सेवा प्रदाय करने की समय सीमा तीन दिवस है। प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी होंगे। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निराकरण की समय सीमा 15 दिवस है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी संभागीय आयुक्त होंगे।
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