जिले के नागरिक अब किसी भी उचित मूल्य की दुकान से ले सकते हैं सामग्री
खण्डवा 11 जुलाई, 2019 - मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिले में माह जुलाई से उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राशन सामग्री वितरण के लिए ‘‘आधार‘‘ नम्बर पर आधारित व्यवस्था लागू की गई, जिसके अनुसार हितग्राही को यह सुविधा दी गई है कि वह जिले की किसी भी उचित मूल्य दुकान से पात्रता अनुसार, बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद राशन सामग्री प्राप्त कर सकेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. शुक्ला ने बताया कि यह व्यवस्था प्रदेश के इंदौर, उज्जैन व शहडोल संभागों के कुल 18 जिलों में लागू की गई है। अब नागरिकों को जिले की किसी भी दुकान से ऐसे उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु भटकना नही पडेंगा बल्कि हर उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवायसी सुविधा के लिए मशीन उपलब्ध कराई गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में जिले में नवीन व्यवस्था लागू होने के क्रियान्वयन तकनीकी एवं सर्वर समस्या होने से वितरण प्रभावित हुआ है। इस संबंध में शासन स्तर से आवश्यक सुधार प्रक्रिया जारी है। उन्होंने जिले के उचित मूल्य की दुकानों के उपभोक्ताओं से विनम्र अपील कि है कि वह धेर्य एवं शांति बनाये रखें। कोई भी पात्र उपभोक्ता राशन सामग्री से वंचित नही रहेगा। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों के संचालकों से भी अनुरोध किया है कि वे उपभोक्ताओं को आधार आधारित इस नई सुविधा के बारे में बतायें। श्री शुक्ला ने बताया कि इस नई व्यवस्था में यथाशीघ्र सुधार किये जाने के संबंध में संचालनालय खाद्य को भी अवगत कराया गया है।
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