सप्ताह में दो दिन अपने क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय में बैठेंगे सभी पटवारी
खण्डवा 18 जून, 2019 - राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने निर्देश दिए है कि पटवारी सप्ताह में दो दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय में अनिवार्य रूप से बैठेंगे। अनुपस्थित पाये जाने वाले पटवारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पटवारियों के बैठने का दिन कलेक्टर स्वयं निर्धारित करेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधित लंबित मामलों में लीज का उपयोग शर्त के अनुरूप नहीं होने पर भूमि वापस लेकर अन्य उपयोगी कार्यों के लिये लीज पर दी जाएगी।
राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा और अग्नि दुर्घटना आदि की स्थिति में फसल के मुआवजे स्वरूप लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत राहत वितरण एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 के पूर्व वितरित कृषि भूमि के पट्टे की जमीन 10 साल बाद कलेक्टर की अनुमति के बाद ही हस्तांतरण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर उस ग्राम को अपना स्वयं का नाम मिलेगा। श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में समय-समय पर यह लोक अदालतें आयोजित की जाती रहेंगी। उन्होंने बताया कि डायवर्सन की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से भू-राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है। भू-स्वामी अब ऑनलाईन पोर्टल पर अपना टैक्स प्रीमियम सीधे जमा कर सकेंगे।
No comments:
Post a Comment