खेतों में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध
खण्डवा 11 अप्रैल, 2019 - पर्यावरण सुरक्षा हेतु नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के निर्देश क्रम में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में फसलों विशेषकर धान एवं गेहूं की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू किए जाने के निर्देश हैं। निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति या निकाय को नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड स्वरूप देना होगी। कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले ने बताया कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर ऐसे छोटे कृषक जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है उनको 2500 रूपए, दो एकड़ से पांच एकड़ तक जमीन वाले कृषकों को 5000 रूपए तथा पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले कृषकों से 15 हजार रूपए का जुर्माना वसूला जायेगा।
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