लोकसभा निर्वाचन-2019
एक्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित
खण्डवा 16 अप्रैल, 2019 - भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा एवं विधानसभा उप निर्वाचन के लिये 11 अप्रैल प्रातः 7 बजे से 19 मई, 2019 को सायं 6ः30 बजे तक की अवधि के लिये लोकसभा निर्वाचन एवं विधानसभा उप निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन और प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इसके प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, लोकसभा निर्वाचन और विधानसभा उप निर्वाचन के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले, ओपीनियन पोल एवं अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित, प्रकाशन का प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
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