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Saturday, 13 April 2019

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए दिया प्रशिक्षण

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए दिया प्रशिक्षण
लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

खण्डवा 13 अप्रैल, 2019 - लोकसभा निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खण्डवा संसदीय क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने का कार्य 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र भरने के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी का प्रशिक्षण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित स्टेडिंग कमेटी की बैठक के साथ दिया गया। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र व अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। 
इस अवसर पर उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र भरते समय रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 कुल व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए सभी से कहा। लोकसभा निर्वाचन इस प्रशिक्षण के दौरान सहायक नोडल अधिकारी डाॅ. आर.एस. सलूजा एवं डाॅ. अविनाश दुबे ने नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए इस पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षण में बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय कौन-कौन से दस्तावेज तथा कितनी राशि जमानत के रूप में जमा करना होगी। साथ ही यह जानकारी भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई कि राजनैतिक दल द्वारा जारी फार्म बी की मूलप्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा होगी। 
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने इस अवसर पर कहा कि नाम निर्देशन पत्र जमा करने के अंतिम दिन 29 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे के बाद रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में कोई भी व्यक्ति या किसी दस्तावेज के प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन व्यय संबंधी पंजी के संधारण के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी राजनैतिक दलों को चुनावी सभाओं, रैलियों के आयोजन के पूर्व उसकी विधिवत सूचना निर्वाचन कार्यालय को व संबंधित क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी को देना होगी तथा विधिवत अनुमति लेना होगी। वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री के.के. मौर्य ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि निर्वाचन संबंधी व्यय करते समय 10 हजार रू. से अधिक का व्यय नगद न किया जाये, बल्कि चेक या आरटीजीएस के माध्यम से किया जाये। 

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