उड़नदस्ता दल की शिकायत पर डीजे युक्त वाहन चालक पर प्रकरण दर्ज
खण्डवा 16 मार्च, 2019 - लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। शुक्रवार शाम को लोकसभा निर्वाचन के लिए गठित उड़नदस्ता दल में पदस्थ डिप्टी रेंजर श्री सुनील सोमानी की शिकायत पर मोघट रोड थाने में डीजे युक्त वाहन चालक विक्की कहार निवासी दुबे काॅलोनी के विरूद्ध धारा 188 व कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
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