बड़ी संख्या में वाहनों के काफिले का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित
खण्डवा 12 मार्च, 2019 - लोकसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है कि 10 से अधिक वाहनों का काफिला चुनाव प्रसार के लिए न निकाला जाये। उन्होंने बताया कि वाहनों की बड़ी संख्या में निकलने से यातायात बाधित होता है तथा आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी होती है, नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
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