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Monday, 11 February 2019

पीड़ित परिवार को 4 लाख रू. की मदद स्वीकृत

पीड़ित परिवार को 4 लाख रू. की मदद स्वीकृत

खण्डवा 11 फरवरी, 2019 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के तहत एसडीएम पंधाना श्री आर.एस. बलौदिया ने पिपलौद खुर्द निवासी राकेश पिता सुरेश बलाही की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

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