‘फसल ऋण माफी योजना‘ के लिए किसान, अपने बैंक खाते आधार से जुड़वा लें
खण्डवा 10 जनवरी, 2019 - राज्य सरकार द्वारा फसल ऋणमाफी योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा तक पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा। वे सभी किसान, जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति में नियमित ऋण खाते में ऋण प्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि के रूप में दर्ज हैं तथा जिन किसानों पर 31 मार्च, 2018 में रेग्युलर आउटस्टेंडिंग लोन था और 12 दिसम्बर, 2018 तक जिन्होंने पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लोन चुका दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
उपसंचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत उन किसानों को ऋण माफी का लाभ प्राथमिकता से दिया जायेगा, जिनके बैंक खाते, आधार कार्ड से जुड़े है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे हर हाल में अपने बैंक खाते 15 जनवरी तक आधार नम्बर से जुड़वा लें। इस योजना के तहत चिन्हित कर उनकी सूची इस माह में ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा कर दी जायेगी। सूची प्रकाशन के बाद आधारकार्ड सीडेड किसानों सें हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सूची चस्पा होने के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ-लाईन प्राप्त किए जाएंगे। प्रत्येक ऑफ लाईन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ग्राम पंचायत या संबंधित नगरीय निकाय द्वारा आवेदक को दी जाएगी।
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