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Saturday, 5 January 2019

उपभोक्ता विवादों के निराकरण के लिए वृहद लोक अदालत 9 मार्च को

उपभोक्ता विवादों के निराकरण के लिए वृहद लोक अदालत 9 मार्च को

खण्डवा 5 जनवरी, 2019 - उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण के अंतर्गत प्रदेश में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायमूर्ति शांतुन केमकर के मार्गदर्शन में वृहद लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च 2019 को जिला और प्रदेश स्तर पर किया जाएगा।
रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग श्री हरेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल एवं प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरमों में लम्बित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए, राज्य उपभोक्ता आयोग एवं प्रदेश के जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालयों में 9 मार्च 2019 को वृहद लोक अदालतें लगायी जायेगी। राज्य उपभोक्ता आयोग में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में लोक अदालत की कार्यवाही आयोग के भोपाल कार्यालय तथा जिला उपभोक्ता फोरम में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में लोक अदालत की कार्यवाही संबंधित जिला फोरम के जिला कार्यालय में संचालित की जायेगी। इस वृहद लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के इच्छुक पक्षकार, अधिवक्ता से माह जनवरी-फरवरी 2019 में ‘‘प्री-सिटिंग‘‘ की जायेगी। इस संबंध में जिला उपभोक्ता फोरमों को भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं। सभी पक्षकार व अधिवक्ता से लोक अदालत के माध्यम से अपने विचाराधीन उपभोक्ता प्रकरणों के निराकरण में सहयोग करने की अपील की गयी है।

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