Thursday, 1 November 2018

श्रमिकों के लिये मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश

श्रमिकों के लिये मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश

खण्डवा 01 नवम्बर, 2018 - मध्यप्रदेश में श्रम आयुक्त ने विधानसभा चुनाव के दौरान 28 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिये श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश दिये जाने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को जारी किये हैं। परिपत्र में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर हो अथवा आकस्मिक श्रेणी का श्रमिक हो, उसे मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिये सवैतनिक अवकाश दिया जाये। परिपत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135-ख का भी उल्लेख किया गया है। श्रम आयुक्त ने परिपत्र में यह भी उल्लेख किया है कि ऐसा श्रमिक, जो ऐसे उद्योग या स्थापना में कार्यरत है, जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, जहाँ आम निर्वाचन हो रहे हैं, उस श्रमिक को भी मतदान में भाग लेने के लिये सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। सभी कलेक्टर्स से परिपत्र का पालन सुनिश्चित किये जाने के लिये कहा गया है।

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