मान्यता-अनुदान प्राप्त संस्थाओं के निरीक्षण के लिये समिति गठित होगी
समिति में दो महिला अधिकारी की अनिवार्यता
खण्डवा 11 अगस्त, 2018 - राज्य शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त शासकीय और अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिये समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि इन संस्थाओं के निरीक्षण के लिये तत्काल समिति गठित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन अभिमत सहित 20 अगस्त तक अनिवार्य रूप से प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को भेजें।
समिति में कलेक्टर का प्रतिनिधि, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का संयुक्त व उप संचालक और कलेक्टर द्वारा मनोनीत महिला अधिकारी होगी। समिति में दो महिला अधिकारी का होना अनिवार्य किया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि एनजीओ आदि संस्थाओं का निरीक्षण करते समय छात्र-छात्राओं से अलग से चर्चा करें। सुनिश्चित करें कि उन्हें कोई समस्या या कठिनाई तो नहीं है। समिति गठन का उद्देश्य शासकीय-अशासकीय संस्थाओं में दिव्यांग छात्राओं के साथ प्रताड़ना एवं छेड़छाड़ की घटनाओं पर नियंत्रण और सुधारात्मक उपाय करना है।
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