महाविद्यालयों में सीट संख्या में वृद्धि कर सकेंगे प्राचार्य
खण्डवा 12 अगस्त, 2018 - प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के समय 10 प्रतिशत तथा विशेष परिस्थिति में 25 प्रतिशत तक सीट संख्या में वृद्धि करने के अधिकार प्राचार्य को होंगे। प्रदेश के अनेक महाविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश से वंचित रहने की सूचना प्राप्त होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। कॉलेज लेविल काउंसलिंग में उपलब्ध सीट से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर महाविद्यालय के प्राचार्य आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सीट संख्या में 10 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकेंगे। इसके लिए महाविद्यालय में पर्याप्त स्थान, शिक्षण व्यवस्था, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण हेतु पर्याप्त स्टाफ, परीक्षा संचालन की समुचित व्यवस्था आदि होना चाहिए। प्राचार्य को समय-सीमा में संबंधित विश्वविद्यालय से सीट संख्या में वृद्धि की मान्यता प्राप्त करना होगी तथा सूचना संचालनालय को देनी होगी। निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया अपूर्ण होने की स्थिति में भी आवश्यकता होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि में दो दिन की वृद्धि की जा सकती हैं।
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