समय पर सेवा न देने पर लगा अर्थदण्ड
खण्डवा 13 अगस्त, 2018 - प्रदेष सरकार ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम लागू कर नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं समय सीमा मंे उपलब्ध कराने की गांरटी दी है। निर्धारित अवधि में नागरिकों को सेवा उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों पर 250 रू. प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड लगाया जाता है। इसीक्रम में कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले ने छैगांवमाखन जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज पाराषर पर कुल 250 रू. का अर्थदण्ड लगाया है। उल्लेखनीय है कि आवेदक शुभम पाटिल निवासी अत्तर द्वारा अप्राप्यता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया था, जिसका निराकरण करने में एक दिवस की देरी होने से कुल 250 रू. अर्थदण्ड लगाया गया है। यह राषि पीड़ित आवेदक को दी जायेगी।
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