अंतरजातीय विवाह योजना में 2 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि
खण्डवा 6 अगस्त, 2018 - म.प्र. शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अस्पृश्यता निवारण अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जाती है। योजना के तहत पात्र दंपत्ति को 2 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। प्रोत्साहन राशि के लिए अंतर जातीय विवाह करने वाली दंपत्ति में एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं एक सदस्य गैर अनुसूचित जाति सवर्ण हिंदू होना अनिवार्य है। दंपत्ति को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए तथा विवाह का पंजीयन अपर कलेक्टर कार्यालय में हिंदू विवाह अधिनियिम 1955 के तहत करवाना अनिवार्य है। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विवाह तिथि से एक साल तक की समय सीमा निर्धारित है। दंपत्ति में से अनूसूचित जाति के सदस्य को अपना ऑनलाईन हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन कराना आवश्यक है।
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