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Wednesday, 4 April 2018

’’ग्लेण्डर’’ बीमारी की रोकथाम के लिए घोड़ों के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध

’’ग्लेण्डर’’ बीमारी की रोकथाम के लिए घोड़ों के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध

खण्डवा 3 अप्रैल, 2018/-उपसंचालक पषु चिकित्सा सेवाऐं डॉ जितेन्द्र कुल्हारे ने बताया कि खण्डवा जिले के ग्राम कोरगला में घोड़ो की बीमारी की खबर मिली थी जिस पर वहां बीमार सभी घोड़ांे के ब्लड सैम्पल लेकर जांच हेतु हरियाणा राज्य के हिसार स्थित प्रयोगषाला में भेजा गया। जांच के दौरान घोड़ो में ग्लेण्डर बीमारी पायी गई। 
कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह ने उपसंचालक पषु चिकित्सा सेवाऐं की रिपोर्ट पर खण्डवा जिले में ’’ग्लेण्डर’’ बीमारी की रोकथाम के लिए घोड़ों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देष जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंधात्मक आदेष के तहत मेलो में घोड़ो के प्रदर्षन व विक्रय पर भी प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टेªट में आयोजित बैठक में उपसंचालक श्री कुल्हारे ने बताया कि यदि बीमार घोड़े को सरकारी तौर पर मारने की कार्यवाही की जाती है तो घोड़े के मालिक को 25 हजार रूपये क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान हैं। उन्होने बताया कि गधांे और खच्चरों के मामले में यह क्षतिपूर्ति 16 हजार रूपये शासन से निर्धारित हैं। 

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