श्रमिकों व मजदूरों का हिताधिकारी के रूप में त्वरित पंजीयन करें
- कलेक्टर श्रीमती नायक
खण्डवा 9 जनवरी, 2017 - मध्यप्रदेष शासन द्वारा संगठित/असंठित एवं विभिन्न श्रेणी के मजदूरो के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हेतु पंजीयन कार्यवाही में नियोक्ता के प्रमाणीकरण की आवष्यकता होने से काफी संख्या में जिले के मजदूरो का पंजीयन नही हो सका है जिसके कारण वास्तविक निर्माण मजदूर/श्रमिक वर्ग शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहा है। नगर उदय से भारत उदय अभियान में अधिक से अधिक वास्तविक मजदूर/श्रमिक वर्ग का पंजीयन हो इस हेतु मध्यप्रदेष शासन द्वारा वर्ष में श्रमिक मजदूर को सम्पादित कार्य का स्वप्रमाणीकरण स्वयं किए जाने की व्यवस्था दी गई है ।
ज्ञात हो पूर्व में शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009 एवं निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन कार्यवाही में नियोक्ता के प्रमाण पत्र की आवष्यकता रही है। शासन द्वारा स्थापित स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था से अब नियोक्ता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता श्रमिक मजदूर के लिए समाप्त कर दी गई है। वर्ष में किए गए कार्य कालावधि के स्वप्रमाणीकरण में निर्माण मजदूर/श्रमिक को निर्धारित प्रपत्र में मात्र यह दर्षाना आवष्यक है कि उसने किस नियोक्ता के अधीन ,कहां,कितने दिन कार्य किया एवं नियोक्ता का मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर क्या है, ताकि पंजीयन अधिकारी/ जांचकर्ता अधिकारी अपने स्तर से निर्माण मजदूर/श्रमिक के संबंध में आवष्यक जानकारी त्वरित प्राप्त कर पंजीयन की कार्यवाही त्वरित रूप से कर सके।
निर्माण मजदूर/श्रमिक के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था से बहुत अधिक संख्या में वास्तविक निर्माण मजदूरों/श्रमिको का पंजीयन होगा एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हे प्राप्त होगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक द्वारा सर्वसंबंधित पंजीयनकर्ता अधिकारियों को पात्र निर्माण श्रमिकांे/मजदूरों का हिताधिकारी के रूप मे पंजीयन त्वरित रूप से किये जाने के सख्त निर्देष जारी किये गये है।
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