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Tuesday, 12 July 2016

अनुसूचित जाति वर्ग के युवा अन्त्यावसायी समिति की योजनाओं का लाभ लें

अनुसूचित जाति वर्ग के युवा अन्त्यावसायी समिति की योजनाओं का लाभ लें

खण्डवा 12 जुलाई, 2016 - शासन से वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में संषोधित लक्ष्य 99 एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 50  लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में  आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो,  जो कम से कम 5 वीं उत्तीर्ण, अ.जा. वर्ग, आयु 18 से 45 वर्ष हो एवं आय का बंधन नहीं है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत रू. 20 हजार से रू. 10 लाख तक का अधिकतम ऋण एवं ऋण का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 2.00 लाख अनुदान राषि का प्रावधान है। जबकि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, आयु 18 से 55 वर्ष हो एवं बी.पी.एल. श्रेणी का हो। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत रू. 20 हजार तक का अधिकतम ऋण एवं ऋण का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 हजार अनुदान राषि का प्रावधान है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी समिति खण्डवा ने बताया कि आवेदक किसी भी संस्था से डिफाल्टर नही होना चाहिए, आवेदक को आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति, आय, निवासी व राषन कार्ड आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करना होगी। आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित होने चाहिए। इन योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से केवल उद्योग एवं सेवा इकाई हेतु ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। कार्यालयीन समय में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या., खण्डवा, जिला व्यापार एवं उद्योग परिसर जिला-खंडवा (म.प्र.) अथवा संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय अथवा नगर पंचायत कार्यालय से ऋण आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

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