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Friday, 29 July 2016

डी.ए.पी. व सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के विक्रय पर प्रतिबंध

डी.ए.पी. व सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के विक्रय पर प्रतिबंध

खण्डवा 29 जुलाई, 2016 - कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान अमानक पाये गये उर्वरकों का जिले में भण्डारण, परिवहन व विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। उप संचालक कृषि श्री ओ.पी. चौरे ने बताया कि हिन्दाल्को इण्डस्ट्रीज भरूच गुजरात तथा ईफको फर्टीलाईजर पारादीप उड़ीसा द्वारा निर्मित डी.ए.पी. खाद एवं उयदपुर की अधिसा फास्फेट लिमिटेड एवं जगदम्बा फास्फेट कम्पनी लाड़पुर कोटा द्वारा निर्मित सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरकों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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