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Monday, 8 February 2016

सभी सोनोग्राफी सेंटर्स पर टेªकर लगाना सुनिष्चित किया जाये

सभी सोनोग्राफी सेंटर्स पर टेªकर लगाना सुनिष्चित किया जाये

खण्डवा 8 फरवरी, 2016 - कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देष्य से पीसीपीएनडीटी अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व भ्रूण का लिंग परीक्षण कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के उद्देष्य से सभी सोनोग्राफी मषीनों पर ट्रेकर सिस्टम लगाने की व्यवस्था की जाये, ताकि भू्रण के लिंग परीक्षण के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके। यह निर्देष कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये। 
बैठक में कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि यह सुनिष्चित किया जाये कि सोनोग्राफी सेंटर्स पर लिंग परीक्षण के लिये आने वाले लोगो की पूरी जानकारी पंजीबद्ध की जाये। इसमें परीक्षण कराने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र, उसके निवास का पूरा पता व मोबाईल नम्बर जैसी जानकारी शामिल है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जे.एस.अवास्या ने बताया कि जिले में कुल 14 सोनोग्राफी सेंटर संचालित है। सभी का रजिस्ट्रेषन किया जा चुका है तथा सभी केन्द्रों पर टेªकिंग सिस्टम लगा हुआ है। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री अमित तोमर, अपर कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना के अलावा सिविल सर्जन डॉ. ओ.पी. जुगतावत भी उपस्थित थे।

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