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Wednesday, 9 September 2015

बिजली कंपनियों के कार्मिकों की सेवाएँ अत्यावश्यक घोषित

बिजली कंपनियों के कार्मिकों की सेवाएँ अत्यावश्यक घोषित

 खण्डवा 2 सितम्बर, 2015 - राज्य शासन ने प्रदेश की सभी 6 बिजली कम्पनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएँ अत्यावश्यक घोषित की हैं। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों यथा-एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, मध्य क्षेत्र कंपनी भोपाल, पश्चिम क्षेत्र इंदौर, पावर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर एवं मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों की सेवाएँ अत्यावश्यक सेवा घोषित की गईं हैं।
      जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, लोक हित में यह आवश्यक है की प्रदेश की छह बिजली कम्पनियों के कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं में अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने को प्रतिबंधित किया जाए। इसलिए मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा 31 अगस्त 2015 से तीन माह की अवधि लिए सूची में विनिर्दिष्ट की गई, अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, प्रतिषेध करती है।

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