लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम में 3 और नई सेवाएं शामिल
खण्डवा 2 सितम्बर, 2015 - जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी श्री षैलेंद्र जादम ने बताया है कि राज्य शासन व्दारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 3 और नई सेवाओं को शामिल किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अब आवेदक को आवेदन करने की दिनांक से 30 दिन के भीतर आयु संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र मुहैया कराया जाएगा। साथ ही 20 दिन के भीतर मुख्यमंत्री बाल ह्मदय उपचार योजना के अंतर्गत उपचार और आपरेशन के लिये एक लाख रूपये तक की सहायता स्वीकृत की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीका लगाने के लिये अधिकतम 30 दिन की समय सीमा तय की गयी है।
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