नगरीय क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानों का पंजीयन कराना अनिवार्य
खण्डवा 4 जुलाई,2015 - नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थापित दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह पंजीकरण नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालयों तथा श्रम विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाईन भी किया जा सकेगा।
सभी नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों, होटलों आदि का अधिनियम की धारा-6 के तहत पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य है। पंजीयन न कराने की स्थिति में दुकान मालिक के विरूद्ध जुर्माना लगाया जा सकता है। सभी नगरीय निकायों में स्थित दुकानों के मालिकों से अविलम्ब पंजीयन कराने की अपील की है। दुकानदार अपना पंजीयन विभाग की वेबसाइट www.labour.nic.in / labour.portel पर ऑनलाईन भी करा सकते हैं।
क्रमांक/39/764/2015/षर्मा
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