Thursday, 5 February 2015

मांगलिक परिसर में भोजन बनाने के लिए घरेलू गैस के उपयोग पर प्रतिबंध

मांगलिक परिसर में भोजन बनाने के लिए घरेलू गैस के उपयोग पर प्रतिबंध
जॉंच के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त होने पर अत्यावष्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत होगी कार्यवाही

खण्डवा (05फरवरी,2015) -  जिले में घरेलू गैस के दूरपयोग को रोकने के लिए सभी मांगलिक भवन, धर्मषालाएॅं, और केटरर्स को भोजन बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेण्डर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके आदेष जिला आपूर्ति अधिकारी एस.आर.कोठारे ने जारी कर दिए है। साथ ही उन्होंने सभी मांगलिक परिसरो के मालिक, प्रबंधक, और केटर्स को मांगलिक परिसर में घरेलू गैस का उपयोग प्रतिबंधित है। इस आषय का बोर्ड प्रदर्षित करने के भी निर्देष दिए है। श्री कोठारे ने सभी मांगलिक परिसरों के प्रबंधको को मांगलिक कार्यक्रम में भोजन बनाने के लिए सिर्फ कमर्षियल गैस सिलेण्डर का उपयोग करने की ही बात कही है। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि यदि मांगलिक परिसरों में जॉंच के दौरान भोजन बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करते हुए पाया गया तो परिसर के मालिकों ,प्रबंधको और केटरर्स के विरूद्ध अत्यावष्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अतंर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 
क्रमांक/21/2015/176/वर्मा

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