Tuesday, 8 July 2014

बीज नमूने अमानक पाए जाने पर पॉंच प्रतिष्ठानों के तत्काल बीज लायसेंस निलंबित

बीज नमूने अमानक पाए जाने पर पॉंच प्रतिष्ठानों के तत्काल बीज लायसेंस निलंबित
अनुज्ञापन अधिकारी ने जारी किए आदेश
साथ ही श्रीराम सिंगल सुपर फास्फेट को सम्पूर्ण खण्डवा जिले में किया प्रतिबंधित

खण्डवा (08 जुलाई, 2014) -  बीज नियंत्रण आदेश 1983 खण्ड 13 (सी) के तहत बीज निरीक्षक विकासखण्ड खण्डवा द्वारा क्षेत्र के पॉंच प्रतिष्ठानों से लिए गए बीज के नमूनों को बीज परीक्षण अधिकारी ग्वालियर से प्राप्त विशलेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर बीज नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा पॉंचों प्रतिष्ठानों के बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए है। 
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी. चोरे द्वारा बताया गया कि बीज परीक्षण अधिकारी ग्वालियर से प्राप्त विशलेषण रिपोर्ट क्रमांक 552 दिनांक 17 जून 2014 के आधार पर बीज नमूने अमानक पाए जाने पर सर्वप्रथम कार्यालय द्वारा पॉंचो प्रतिष्ठानों को 23 जून 2014 को उक्त लाट का बीज स्कंध विक्रय प्रतिबंध कर बीज विक्रेता एवं बीज कंपनी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया।
जिस पर बीज विक्रेता एवं कंपनी के द्वारा अपने क्षेत्र के बीज निरीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक एवं विधि संगत नही होने एवं बीज अधिनियम की धारा 6(ए) एवं 7(बी) का उल्लंघन होने से बीज नियंत्रण आदेश 1983 खण्ड 15(बी) में विहित प्रावधान के तहत बीज विक्रेता एवं उत्पादक कम्पनी - 
§ मेर्सस विमल इंडस्ट्रीज 65, रामकृष्ण गंज खण्डवा द्वारा धारित बीज लायसेंस क्रमांक 730 
§ मेर्सस सेठी एग्रोटेक प्रायवेट लिमिटेड 57, भवानी माता रोड खण्डवा द्वारा धारित बीज लायसेंस क्रमांक 985
§ मेर्सस प्रणम सीड्स एण्ड एग्रीटेक, हाटकेश्वर वार्ड खण्डवा द्वारा धारित बीज लायसेंस क्रमांक 939 
§ मेर्सस प्रगति एग्रो सर्विसेस ग्राम पांझरिया द्वारा धारित बीज लायसेंस क्रमांक 960
§ और मेर्सस गोयल सीड्स ग्राम बावडिया काजी द्वारा धारिज बीज लायसेंस क्रमांक 1295 
को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उर्वरक श्रीराम सिंगल सूपर फास्फेट सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधित  - इसके साथ ही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत खण्डवा जिले के विभिन्न संस्थानों से लिए गए उर्वरक नमूनों को विशलेषण हेतु प्रयोगशाला भेजे जाने पर विशलेषण के बाद उर्वरक श्रीराम सिंगल सुपर फास्फेट के नमूने अमानक स्तर के पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26़ में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी. चोरे ने मध्यप्रदेश निम्नांकित धारा 19(ए) के तहत अमानक घोषित उर्वरक के क्रय विक्रय एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण खण्डवा जिले के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया है।
क्रमांक/38/2014/1065/वर्मा

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