Friday, 4 July 2014

अमानक पाए गए 13 बीज नमूनों का तत्काल विक्रय किया गया प्रतिबंधित

अमानक पाए गए 13 बीज नमूनों का तत्काल विक्रय किया गया प्रतिबंधित
20 विक्रेता एवं बीज उत्पादक कंपनी को सात दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओं सूचना पत्र जारी
उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने दी जानकारी 

खण्डवा (04 जुलाई 2014) - जिले में किसानो को मानक स्तर का बीज उपलब्ध हो। यह सुनिष्चित करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा बीज निरीक्षको को अपने अपने कार्य क्षेत्र में बीज नियंत्रण आदेष 1983 की धारा 13 (सी) के तहत अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। यह जानकारी उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी. चोरे ने दी। साथ ही उन्होंने बताया की अपने-अपने कार्य क्षेत्र में स्थित बीज विक्रेता एवं कंपनियों के विक्रय व भंडारण केन्द्रो का निरीक्षण करते हुए बीज निरीक्षकों द्वारा विभिन्न बीजो के 80 नमूने लिए गए है। जिन्हें राज्य शासन द्वारा अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगषाला ग्वालियर को विष्लेषण हेतु भेजा गया।
कार्यालय को प्रयोगषाला से अभी तक 24 नमूनो की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिसके आधार पर 13 बीज नमूने अमानक पाए गए है। जिन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए बीज अधिनियम की धारा 6 (ए) एवं (7) का उल्लघन होने से अमानक पाए गए बीज नमूनो से संबंधित लाॅट के बीज स्कंध का तत्काल विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही संबंधित बीज विक्रेता एवं बीज उत्पादक कंपनी को 7 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु  कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जवाब प्राप्त होने के पष्चात जवाब के आधार पर बीज विक्रेता एवं कंपनी के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेष 1983 खण्ड 15 के तहत लायसेंस विलम्बन या निरस्तीकरण की कार्यवाही विभाग द्वारा प्रभावी रूप से की जाएगी। 
इस प्रकार समस्त कार्यवाही बीज अधिनियम 1966 बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेष 1983 में निहित प्रावधान के आधार पर की गई है। और अमानक पाये गये 13 प्रतिष्ठानो पर अधिनियम अंतर्गत विधिवत कार्यवाही जारी है। जिससे यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रतिष्ठान पर विभाग की मेहरबानी होने का सवाल ही नही है और सभी के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है।
क्रमांक/19/2014/1046/वर्मा

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