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Monday, 3 March 2014

ई-न्यूज पेपर को भी करवाना होगा राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण एमसीएमसी की संरचना और कार्य के संबंध में आयोग का स्पष्टीकरण

ई-न्यूज पेपर को भी करवाना होगा राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण
एमसीएमसी की संरचना और कार्य के संबंध में आयोग का स्पष्टीकरण
खंडवा (03 मार्च 2014) - भारत निर्वाचन आयोग ने पेड-न्यूज और सोशल मीडिया के राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। आयोग द्वारा हाल में जारी निर्देश के अनुसार राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिये संसदीय क्षेत्र स्तर पर एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी) गठित की जायेगी। इस समिति में संसदीय क्षेत्र का आर.ओ. (रिटर्निंग ऑफीसर) तथा ए.आर.ओ. (असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफीसर) सदस्य होंगे। ए.आर.ओ. एसडीएम से कम स्तर का नहीं होगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आर.ओ. संसदीय क्षेत्र में जितने जिले आते हैं, उनसे समिति में सदस्य सहयोजित कर सकेगा। इसमें न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अभिमत प्राप्त हो सकेगा, बल्कि सभी जिलों का प्रतिनिधित्व भी हो सकेगा। आयोग ने सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों के मामले में भी स्थिति स्पष्ट की है। अखबारों के ई-न्यूज पेपर में दिये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का भी अब प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। आयोग ने पेड-न्यूज के प्रकरणों की छानबीन के लिये जिला-स्तर पर एमसीएमसी की संरचना को स्पष्ट करते हुए बताया कि जिला-स्तर पर समिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ), ए.आर.ओ. (एसडीएम से कम नहीं), केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय का अधिकारी (यदि जिले में हो), स्वतंत्र नागरिक/पत्रकार जो कि प्रेस कौंसिल ऑफ इण्डिया/डीईओ के नामांकित व्यक्ति द्वारा अनुशंसित हो (पीसीआई द्वारा नामांकित यदि न हो तो), सदस्य तथा जिला जनसंपर्क अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी समिति का सदस्य सचिव होगा।
क्रमांक/15/2014/373/वर्मा

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